
“27 दिन से गायब बाबू पर गिरी प्रशासनिक गाज: नोटिस का जवाब नहीं, सीधे निलंबन—DEO का सख्त संदेश”
गौरेला–पेंड्रा–मरवाही द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोड़गार में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 श्री अमीर कुमार दीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनकी लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थिति और कार्य में लापरवाही के चलते की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विद्यालय के प्राचार्य द्वारा 7 अप्रैल, 9 अप्रैल और 13 अप्रैल 2026 को भेजे गए पत्रों में बताया गया था कि संबंधित कर्मचारी 27 मार्च 2026 से बिना किसी पूर्व सूचना या स्वीकृति के अनुपस्थित हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण संस्था में वेतन आहरण सहित अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं जनभागीदारी समिति द्वारा भी संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 का उल्लंघन मानते हुए श्री दीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गौरेला निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग अब कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त रुख अपना रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
















